Monday, December 23

मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा 22 सितंबर, 2024 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि डॉ. संजय निषाद ने बहुउद्देशीय नई मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के गठन हेतु विभागीय पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस से आवेदन प्राप्त कर समिति के गठन किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया से समिति गठन में पारदर्शिता और मछुआ समुदाय को स्वरोजगार प्राप्त करने में सुगमता होगी।

प्रदेश में 1135 समितियां पहले से ही गठित हैं, और नदी जल धारा पर 565 समितियां गठित की जाएंगी, जिससे लगभग 16000 मछुआ समुदाय के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे

प्रत्येक न्याय पंचायत में समिति गठन की कार्यवाही की जाएगी, जिससे मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनका आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान होगा।

नई मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के गठन हेतु पोर्टल पर पंजीकरण के सम्बन्ध आवश्यक निर्देश/शर्ते इस प्रकार हैं:

  • पोर्टल पर मुख्य प्रवर्तक द्वारा आवेदन हेतु पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के उपरांत प्रस्तावित समिति के गठन हेतु क्रमशः तीन बैठकों का विवरण संलग्न करना होगा।
  • समिति गठन हेतु न्यूनतम 27 सदस्य होना अनिवार्यहै, अधिकतम कितने भी सदस्य समिति के सदस्य बन सकते हैं।
  • 27 सदस्यों में से 03 सदस्य अनुसूचित जाति के एवं 06 महिलाओं का होना अनिवार्य है।
  • समिति की साधारण सदस्यता केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए खुली होगी, जिसका चरित्र अच्छा, मस्तिष्क स्वस्थ और आयु 18 साल से अधिक हो, समिति के कार्यक्षेत्र में रहता हो और मछली पकड़ने, पालने का कार्य सक्रिय ढंग से करता हो।
  • सभी सदस्यों का अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है।एक परिवार से एक ही व्यक्ति समिति का सदस्य हो सकता है।
  • सचिव की आयु 20 साल से अधिक, सचिव की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट तथा सचिव का चरित्र उत्तम होना अनिवार्य है।
  • एक व्यक्ति मत्स्य विभाग द्वारा गठित समितियों में से किसी एक ही समिति का सदस्य हो सकता है।सदस्यों को अंशपूँजी- न्यूनतम प्रति सदस्य ₹100.00 तथा प्रवेश शुल्क ₹ 10.00 प्रति सदस्य की दर से जमा करना अनिवार्य है।
  • आवेदक द्वारा आवेदन की तिथि से अगले 30 दिन के अंदर आवेदन समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित पोर्टल पर अपलोड कर जन
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